चीन में, चेहरे के क्लींजर और चेहरे की क्रीम को राष्ट्रीय मानक GB/T 29680-2013 का अनुपालन करना होगा। यह मानक 6 सितंबर 2013 को प्रकाशित हुआ था और 1 अगस्त 2014 को लागू किया गया था। "सौंदर्य प्रसाधनों के पर्यवेक्षण और प्रशासन पर विनियम" के अनुसार, चेहरे की सफाई करने वालों को पंजीकृत किया जाना चाहिए और विपणन से पहले विनियमन के अधीन होना चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय विनियमन के संबंध में, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने अपने "आधुनिक कॉस्मेटिक विनियम" मार्गदर्शन में कहा है कि चेहरे के क्लींजर आम तौर पर आदतन या सामान्य उपयोग की स्थिति में आंखों के कंजंक्टिवा के लगातार संपर्क में नहीं आते हैं।
